जागरूक उपभोक्ता को गुमराह करना पड़ा भारी, कम्पनी पर ठोका 7 हजार का जुर्माना

10/1/2019 11:33:34 AM

सिरसा (का.प्र.): इस त्यौहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि इसकी आड़ में न केवल उन्हें गुमराह किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ ठगी भी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पीड़ित उपभोक्ता की जागरूकता व हौसले के चलते उसको गुमराह करने वाली कम्पनी को लेने के देने पड़ गए।

जिला उपभोक्ता फोरम ने कम्पनी पर 7 हजार रुपए का हर्जाना ठोका है। दरअसल, जिला के गांव साहुवाला द्वितीय के रहने वाले मनोज कुमार पुत्र धर्मपाल ने बीती 23 जुलाई को पे.टी.एम. मॉल पर ऑनलाइन सुजूकी स्कूटी ऑर्डर की थी। कम्पनी द्वारा स्कूटी की कीमत एक मुश्त 20 हजार रुपए दर्शाई गई थी।

मनोज कुमार ने इतने कम दामों में स्कूटी मिलती देख बिना किसी किंतु-परंतु के स्कूटी का ऑर्डर कर दिया और कम्पनी द्वारा बताए गए खाते में 20 हजार रुपए भी डलवा दिए। इसके करीब एक माह बाद जो हुआ, उसने मनोज कुमार के होश उड़ा दिए। 

स्कूटी भेजी नहीं, पर डिलीवर दर्शा दी
स्कूटी डिलिवरी वाले टाइम पर स्कूटी तो मनोज कुमार तक नहीं पहुंचाई गई बल्कि पे.टी.एम. मॉल पर उसे स्कूटी डिलीवर दर्शा दी गई। मनोज ने कम्पनी के संपर्क नम्बरों पर कॉल की तो उन्हें रकम और जमा करवाने के लिए कहा गया। जब मनोज ने उसे कहा कि स्कूटी की एक मुश्त रकम जब 20 हजार रुपए ही दर्शाई गई है तो वह और अतिरिक्त भुगतान क्यों करें। मगर मनोज के ये सारे कथन नाकाफी साबित हुए।

कम्पनी कर्मचारी ने 2 टूक कह दिया कि और रकम जमा करवाने के बाद ही स्कूटी डिलीवर की जाएगी। मनोज कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय विज्ञापन परिषद को पे.टी.एम. मॉल के खिलाफ शिकायत भेजी। पे.टी.एम. द्वारा कम्पनी प्रतिनिधियों को तलब किया गया। पहले पहल तो कम्पनी ने यह कहा कि वे भारतीय विज्ञापन परिषद के नियम कायदों के दायरे में नहीं आते लेकिन बाद में जब उन्हें परिषद के तमाम चैप्टर से अवगत करवाया गया तो वे मान गए। 

Isha