भड़काऊ भाषण मामले में बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

7/28/2017 12:57:02 PM

चंडीगढ़:देशद्रोह के मामले में योगगुरु बाबा रामदेव को रोहतक की एडिशनल सेशन जज से बड़ी राहत मिली है। स्वामी रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज कराने संबंधी मांग का मामला अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरिंदर कौर की अदालत में चलेगा। अदालत ने एसीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।बता दें कि एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। साथ ही पुलिस को तीन अगस्त को रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को हाईकोर्ट के वकील सत्यपाल जैन ने नरिंदर कौर की अदालत में पेश होकर निचली अदालत में रामदेव के खिलाफ चल रही कार्रवाई को चुनौती दी।

उन्होंने दलील रखी कि निचली अदालत का रामदेव के खिलाफ समन जारी करना और गैर जमानती वारंट जारी करना अनुचित है। इसके साथ ही वकील सत्यपाल जैन ने अदालत के सामने कुछ अन्य तथ्य भी पेश किए। इस पर अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब मामले में अगली सुनवाई नरिंदर कौर की कोर्ट में 19 सितंबर को होगी। 

जानिए क्या था मामला
जाट आरक्षण हिंसा के बाद रोहतक की नई अनाज मंडी में सद्भावना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बाबा रामदेव ने मंच से बयान दिया था कि यदि उनके हाथ कानून से बंधे न होते तो वह भारत माता की जय नहीं बोलने वालों लाखों लोगों के सिर कलम कर देते। इसी बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने बाबा रामदेव के खिलाफ एसीजेएम हरीश गोयल की कोर्ट में याचिका दायर कर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की थी। इस संबंध में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बतरा का कहना है कि अभी मीडिया से ही मुझे जानकारी मिल रही है। यदि एसीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर एडीजे कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो मैं हाई कोर्ट जाउंगा। बाबा ने जो बोला था उससे आमजन की भावनाएं आहत हुई है।