ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले को बाइक उपलब्ध कराने वाले की जमानत खारिज
punjabkesari.in Tuesday, Oct 07, 2025 - 11:36 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): अशोक विहार फेज-3 के एक मकान में 14 जनवरी को हुई फायरिंग मामले में शूटर को चोरी की बाइक उपलब्ध करवाने वाले आरोपी दिल्ली निवासी सुनील यादव की जमानत याचिका को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अमनदीप चौहान की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोपों की गंभीरता और उसके आपराधिक तार कौशल गैंग से जुड़े होने के कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
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आपको बता दें कि 14 जनवरी को अशोक विहार फेज-3 में सुबह करीब सवा 9 बजे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को फोन कर सूचना दी कि उसके नए बने मकान के खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और सड़क पर खाली कारतूस पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच करते हुए पालम विहार थाना पुलिस सहित अपराध शाखा ने घटनास्थल और बगल के खाली प्लॉट से 24 गोलियों के खोल बरामद किए थे ।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह वारदात कौशल गैंग से जुड़े सदस्यों ने की थी। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावर जिस मोटरसाइकिल पर आए थे। यह मोटरसाइकिल आरोपी सुनील यादव द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी । सह-आरोपी फहीम ने खुलासा किया था कि सुनील और ललित ने उसे चोरी की मोटरसाइकिल दी थी।
आरोपी सुनील यादव ने सात फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। यह उसकी नियमित जमानत के लिए दूसरी याचिका थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत के लिए याचिकाकर्ता को परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव दिखाना जरूरी है। सुनील यादव के मामले में नहीं दिखा। कोर्ट ने सह-आरोपी कुलवंत को जमानत मिलने की बात को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे सुनील यादव को कोई राहत नहीं मिलती। आरोपों की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी ।