हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी की जमानत रद्द, जानें क्या है वजह
punjabkesari.in Friday, Sep 25, 2026 - 08:55 AM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर चल रहे आरोपी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस विक्रम अग्रवाल की एकल पीठ ने यह सख्त आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी ने जमानत के दौरान अदालत की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है।
शिकायतकर्ता ने 4 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर 17 मार्च 2026 को एफआईआर संख्या 72 दर्ज की गई थी। मामले के अनुसार, आरोपी जमानत मिलने के बाद से लगातार शिकायतकर्ता पक्ष पर दबाव बना रहा था।
अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने न केवल शिकायतकर्ता और उसके पिता को धमकाया, बल्कि शिकायतकर्ता की बहन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (इंस्टाग्राम और फेसबुक) पर अपलोड कर दीं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए ही धमकी भरे संदेश भी भेजे गए।
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को भेजे गए धमकी भरे संदेशों और बहन की तस्वीरें इंटरनेट पर डालने के कृत्य को बेहद गंभीरता से लिया। जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने कहा कि आरोपी का यह आचरण जमानत आदेश की सबसे महत्वपूर्ण शर्त का खुला उल्लंघन है। अदालत ने इन्हीं आधारों पर आरोपी की जमानत को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए।