इंस्टाग्राम पर दोस्ती और ब्लैकमेलिंग... आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला की जमानत खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Feb 25, 2026 - 11:13 AM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर एक बाऊंसर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी महिला प्रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनीषा बत्तरा ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी का नाम पहले भी ऐसे ही एक मामले में सामने आ चुका है। 

अदालत ने चैट रिकॉर्ड व अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है और रिहाई पर गवाहों को प्रभावित करने या फरार होने की आशंका है। बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत और नाबालिग बच्चों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं माना।

मामले के अनुसार मृतक डिंपल एक अस्पताल मेंबाऊंसर था। शिकायत है कि अंबाला निवासी आरोपी प्रिया ने इंस्टाग्राम पर उससे संपर्क कर पैसे और महंगे उपहारों की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस जांच में चैट रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य मिले हैं।

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Content Writer

Manisha rana

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