बल्लभगढ़ : रात 10 बजे के बाद DJ बजाना पड़ सकता है महंगा, मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी

12/6/2022 7:43:31 PM

बल्लभगढ़(अनिल): रात 10 बजे के बाद शहर में लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पाबंदी को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार तय समय के बाद लाउडस्पीकर बजाने वालों पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा।

 

मैरिज पैलेस के मालिकों को भी दिशा निर्देश जारी

 

पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों को तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों से परेशानी होती है। इसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी तेज आवाज में गाने बजाने की वजह से दिक्कत होती है। इसे देखते हुए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ शहर में मैरिज पैलेस के मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां तय समय के बाद लाउड स्पीकर या डीजे न बजाएं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan