हरियाणा में मीट के प्रदर्शन पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई, HC ने सैक्रेटरी को किया तलब

7/22/2017 1:35:52 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):हरियाणा में खाने के लिए जानवरों को मार कर मीट विक्रेताओं उन्हें खुले में प्रदर्शित करने से जनता को कोई असुविधा न हो इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डायरैक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के सैक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान पाया कि आमतौर पर यह देखने में आता है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मीट विक्रेता काटे हुए जानवर को खुले में रखते हैं, यह उन लोगों के लिए अजीब दृश्य बन जाता है जो मीट नहीं खाते। कोर्ट ने कहा कि यह घटना सिर्फ सिरसा तक ही सीमित नहीं है जबकि यह पूरे हरियाणा में प्रचलित है। 

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बहु याचियों से बचने के लिए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाता है। संबंधित याचिका गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दायर की गई है। याची पक्ष की तरफ से एडवोकेट गगन ओबरॉय व अर्पणदीप नरुला ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने कहा कि मूलरूप से याची एक धार्मिक संस्थान होने के नाते इस बात से व्यथित है कि सिरसा में मीट शॉप उन रास्तों में बनी हुई हैं जहां से गुरुद्वारा की पालकी साहिब ले जाई जाती है। 

कोर्ट ने कहा कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 170 व पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 167 स्लाटर जगहों के संबंध में है। दोनों एक्ट्स में मारे जाने वाले जानवरों को इंसानों के खाने के लिए मारे जाने वाली जगह के संबंध में जगह के उचित रखरखाव के प्रावधान हैं मगर मारे गए जानवरों को बेचे जाने को लेकर दुकानों के संबंध में प्रावधान नहीं है। दोनों एक्ट्स में लाइसैंस धारक विक्रेता द्वारा स्वच्छ वातावरण में मीट की बिक्री के संबंध में बॉय-लॉज बनाए गए हैं। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा म्यूनिसिपल(रैगुलेशन ऑफ सेल ऑफ मीट) बॉय-लॉज भी बनाए हैं।