‘बार’ पर तालाबंदी से टूरिज्म को करोड़ों का फटका

4/2/2017 11:37:03 AM

चंडीगढ़ (अविनाश पांडेय):नैशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने और पिलाने के सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों से हरियाणा टूरिज्म को करोड़ों रुपए का फटका लगा है। इस दायरे में आने वाले हरियाणा टूरिज्म के एक दर्जन से ज्यादा होटलों के बार पर शनिवार से तालाबंदी हो गई है। हरियाणा टूरिज्म विभाग की ओर से सभी होटल मैनेजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस परिधि में पिंजौर से लेकर होडल तक हरियाणा टूरिज्म के तकरीबन सभी होटल आ गए हैं। अब हरियाणा सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है, लेकिन सुप्रीमकोर्ट का निर्देश होने के कारण सरकार के पास भी कोई खास रास्ता बचा नहीं है। इससे पहले पूर्व की बंसी लाल सरकार में हुई शराबबंदी के समय भी टूरिज्म के होटलों की वित्तीय हालत काफी खराब हो गई थी। 

गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को नैशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने और पिलाने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीमकोर्ट का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। कोर्ट का आदेश आते ही शुक्रवार को ही हरियाणा टूरिज्म विभाग के अफसरों ने आबकारी एवं कराधान विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उक्त दायरे में आने वाले होटलों के बार बंद करने के आदेश जारी किए गए। शुक्रवार देर शाम को ही हरियाणा टूरिज्म के एम.डी. समीरपाल सरो और महाप्रबंधक मुकुल कुमार की ओर से सभी होटल मैनेजरों को एक अप्रैल से बार बंद करने के आदेश जारी किए गए।

टूरिज्म के इन होटलों पर पड़ा असर 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों का असर सबसे ज्यादा हरियाणा टूरिज्म के होटलों पर पड़ा है। विभाग के अनुसार पिंजौर गार्डन, अम्बाला का किंगफिशर, कुरुक्षेत्र का ओएसिस, करनाल का कर्ण लेक, पानीपत का स्काईलार्क, समालखा का ब्लूजे, राई, फरीदाबाद का मैकपाई, होडल, रोहतक का तेलियार तथा अन्य कई जिलों के होटल इस दायरे में आ रहे हैं। बताया गया कि इन होटलों में बार से खासी आमदनी होती रही है, जो अब टूरिज्म के लिए काफी झटका है।