बरोदा उपचुनाव: मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू

11/9/2020 11:56:28 PM

सोनीपत (सुनील): जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने 33 बरोदा उप-चुनाव के मतगणना केंद्र बिट्स मोहाना की 500 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की है। अपने आदेशों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत चुनाव आयोग तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध पहचान पत्रों से ही मतगणना केंद्र में प्रवेश हो सकेगा। 

बिट्स मोहाना में 10 नवंबर को बरोदा उप-चुनाव की मतगणना होगी। मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिलाधीश पूनिया ने धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। सुरक्षा कारणों के चलते इस परिधि में तथा मतदान केंद्र के अंदर लाईटर, माचिस, सिगरेट, ब्लेड, चाकू व किसी भी प्रकार का तरल कैमिकल, मोबाईल टेलिफोन, सेल्यूलर फोन,  कॉर्डलैस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलैस सैट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़े, बैल्ट, कीरिंग, पैन, पैंसिल तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक गैजेट अथवा अन्य किसी प्रकार के आपत्तिजनक यंत्र लेकर चलने की अनुमति नहीं है। 

जिलाधीश पूनिया ने कहा कि मतगणना केंद्र के भीतर जाने की अनुमति उन प्रेस रिपोर्टरों/मीडिया पर्सन को दी जाएगी, जिनके पास भारत चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा तथा पे्रस इन्फोर्मेशन ब्यूरो द्वार जारी किये गये वैध पहचान पत्र होंगे। उन्होंने कहा कि धारा-144 मतगणना संपन्न होने तक लागू रहेगी।  

Shivam