भौंडसी जेल में कैदी की मौत पर परिवार को 12 लाख मुआवजा

2/13/2018 11:04:44 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भौंडसी जेल में हत्या मामले में कैद एक कैदी की सह-कैदियों द्वारा पिटाई से जान जाने के मामले में मृतक कैदी के परिवार हेतु 12 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। कैदी विनीत कुमार (29) की पत्नी व उसकी नाबालिग बेटी की ओर से मुआवजे की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह मुआवजा राशि मृतक के परिवार को देने के लिए एक महीने की समयसीमा तय की है। हाईकोर्ट ने कुल मुआवजा 15 लाख तय किया था, वहीं केस की सुनवाई दौरान पाया गया कि 3 लाख मुआवजा मृतक के परिवार को दिया जा चुका है।  

जुलाई, 2013 में हरियाणा पुलिस ने सम्बंधित कैदी के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जेल में सह-कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। मुआवजे के केस में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटैंडैंट रतन सिंह ने कोर्ट को बताया कि मृतक के परिवार को 3 लाख मुआवजा पहले ही मिल चुका है। वहीं, याची पत्नी रेखा व उसकी बेटी के वकील ने दलील दी कि रकम मृतक के पिता को मिली थी। उन्होंने याची महिला को घर से निकाल दिया था। याची ने उसके बाद पुन: विवाह नहीं किया। याची ने कहा कि उनके पति घर में अकेले कमाऊ थे। ऐसे में मुआवजे की मांग रखी गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस आर.के. जैन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कैदियों को लेकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकार पर एक केस में टिप्पणी की गई थी।