भूप्पी ने वारदात के बाद जेल में कोयले की भट्टी में जलाया था मोबाइल, जांच टीम के हाथ अभी भी खाली

4/6/2021 10:56:02 AM

अम्बाला शहर (कोचर): शहर के कालका चौक पर 25 मार्च को दिन-दिहाड़े हुई गैंगवार में 4 युवकों को गोलियों से भूनने की वारदात में प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए गैंगस्टर भूप्पी राणा का 4 दिन का रिमांड खत्म हो गया। लेकिन 4 दिन के रिमांड में जांच टीम को भूप्पी से इस वारदात में संलिप्तता बारे कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिला। जबकि जांच टीम ने भूप्पी की निशानदेही पर 3 शूटरों व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कोर्ट में कही थी। हालांकि, जांच टीम खुलासा कर रही है कि इस वारदात की साजिश के लिए भूप्पी द्वारा कुरुक्षेत्र जेल में जो मोबाइल फोन प्रयोग किया गया था। वह उसने बाद में कोयले की भट्ट्ी में जला दिया है। वहीं कोर्ट के आदेशों पर भूप्पी रिमांड के बाद वापस कुरुक्षेत्र जेल में भेजा गया। जिसके लिए उनके अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले में अब आई.पी.सी. एक्ट 201 धारा भी जोड़ दी है। 

गौरतलब है कि लारेंस बिश्नोई व भूप्पी राणा गैंग के गुर्गों में जुलाई 2019 में आपसी रंजिश को लेकर बलदेवनगर थाने में 84 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में नामजद चंडीगढ़ के मौलीजागरां निवासी राहुल उर्फ अन्ना, प्रदीप उर्फ पंजा, पंचकूला के राजीव कॉलोनी निवासी गौरव व मनीमाजरा निवासी अश्वनी वरना कार में अम्बाला शहर कोर्ट में पेशी पर आए थे। कोर्ट में सुनवाई न होने के कारण महज हाजिरी लगाने के बाद वापस चंडीगढ़ जाते समय इनकी कार को कालका चौक पर स्विफ्ट कार सवार युवकों ने ओवरटेक करके रोक लिया था। 2 नकाबपोश बदमाशों नेचारों युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें राहुल व प्रदीप की मौत हो गई थी जबकि चालक सीट पर गौरव व साइड सीट पर बैठे अश्वनी गोलियां लगने से घायल हो गए थे। इस मामले में जांच टीम ने सबसे पहले पंचकूला निवासी राकेश को गिरफ्तार किया जिसे फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। 

जांच टीम ने 3 शूटरों को भूप्पी की निशानदेही पर करना था गिरफ्तार
सी.आई.ए.-वन जांच टीम ने कोर्ट में कहा था कि गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह उर्फ भूप्पी राणा से उसकी निशानदेही पर वारदात को अंजाम देने नीरज चस्का जैतो को उसके किराए के मकान कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश व अमृतसर, आरोपी दीपक मान जैतो को उसके किराए के मकान बाराबांकी उत्तर प्रदेश, आरोपी कर्मचंद उर्फ रिंकू को उसके किराए के मकान जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार करना था लेकिन जांच टीम भूप्पी की निशानदेही पर रिमांड के दौरान एक भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं जांच टीम ने इन शूटरों के अमृतसर, उत्तर प्रदेश बाराबांकी या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के पते पर भूप्पी की निशानदेही पर कोई रेड नहीं की। 

वारदात के लिए प्रयोग किया फोन भट्टी में जलाया 
जांच टीम ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए पंचकूला निवासी राकेश की निशानदेही पर कुरुक्षेत्र जेल में बंद भूप्पी राणा का नाम लिया था, जिसके बाद वह फोन के जरिए सम्पर्क में था। कोर्ट के आदेशों पर भूप्पी को 31 मार्च को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कोर्ट से उसका 4 दिन का रिमांड लिया गया था। जांच टीम ने सोमवार को कोर्ट में दाखिल किए रिमांड दस्तावेजों में खुलासा किया है। रिमांड के दौरान भूप्पी राणा को 3 अप्रैल को कुरुक्षेत्र जेल में ले जाकर निशानदेही करवाई गई। जहां इस गैंगवार को अंजाम देने के लिए वह पंचकूला निवासी राकेश व लक्की पटियाल से फोन के जरिए बातचीत करता था। लेकिन जांच टीम भूप्पी से जेल में कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं कर सकी। लेकिन सी.आई.ए. टीम ने रिमांड कागजों में लिखा है कि वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद भूप्पी राणा ने सिमकार्ड सहित अपना मोबाइल फोन जेल में कोयले की भट्टी में जला दिया था। 

अम्बाला जेल में हो सकता है झगड़ा 
हमने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भूप्पी को जांच टीम ने कुरुक्षेत्र जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था, उसे रिमांड के बाद वहीं जेल में भेजा जाए। क्योंकि अम्बाला जेल में भूप्पी के साथ अन्य किसी ग्रुप द्वारा झगड़ा किया जा सकता है। कोर्ट ने हमारी बात मानी और रिमांड के बाद भूप्पी को कुरुक्षेत्र जेल में भेजा गया। 
सुनील आनंद, अधिवक्ता, भूप्पी राणा। 

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Content Writer

Isha