तहसील घोटाला मामला: अदालत ने इतने लोगों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन

12/1/2018 2:58:49 PM

गुरूग्राम(मोहित कुमार): गुरुग्राम की मानेसर तहसील में भ्रष्टाचार के मामले में जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें 7 तहसीलदार और 14 बिल्डर समेत कुल 31 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किये गए है। दरअसल, गुरुग्राम में सर्कल रेट को कम दिखाकर जमीन को नगर निगम के बाहर करके सैंकड़ों रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चुना लगाकर कर तत्कालीन अधिकारियों ने अपनी जेब भरने के काम किया।



गुरुग्राम की मानेसर तहसील में 2009 से ये घोरखधंधा चल रहा था। जिसकी शिकायत करने के बाद इस पूरे मामले में जिला स्तर विभागीय जांच की गई थी। लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले के खिलाफ दो साल पहले जिला अदालत में याचिका दायर की गई थी। जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और शनिवार को इसमें बड़ा फैसला भी ले लिया गया। 



मामले में तत्कालीन तहसीलदार हरीओम अत्री, पंकज सैठियां, केएस डाका, बलराज सिंह, ललीत गुप्ता, रणविजय समेत 7 रजिस्ट्री क्लर्क औऱ 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर समेत 14 बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने सुनाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तहसील में अधिकारी आते जाते रहे लेकिन भ्रष्टाचार बददस्तूर जारी रहा।सरकार की तरफ से सर्कल रेट पर 7 प्रतिशत राशि रजिस्ट्री के समय ली जाती थी जोकि सरकार के खाते में जाती थी।



लेकिन इस तहसील में कम्प्यूटर में गड़बड़ी करके उस जमीन को निगम क्षेत्र से बाहर कर उस रजिस्ट्री को किया जाता था। जिसमें स्टॉप डयूटी 7 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत हो जाती थी। जिसमें सरकार को सीधा 2 प्रतिशत का नुक्सान होता था। वही तहसीलदार और तमाम तहसील के अधिकारी इस 2 प्रतिशत राशि को अपनी जेब में डाल लेते थे। फिलहाल इस मामले में जिला अदालत में न्यायाधीश नवीन कुमार ने ये फैसला सुनाया है कि मानेसर थाना में तुरंत प्रभाव से इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 

 
 

Rakhi Yadav