हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

1/7/2019 6:45:07 PM

दिल्ली(कमल): हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार द्वारा रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होनी मुकर्रर की गई है।



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हरियाणा के पचास हजार से अधिक कच्चे और पक्के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा व जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के निर्देश के बाद फिलहाल पचास हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरी बच गई है। हाईकोर्ट का निर्णय अभी लागू नहीं होगा।



बता दें कि सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 31 मई 2018 को पूर्व हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीतियां रद्द करने के खिलाफ छह सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सरकार पर 4654 पक्के हुए कर्मियों और पचास हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ सहित कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया हुआ था।

Shivam