HC से CM खट्टर को बड़ी राहत, 2019 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

2/10/2023 2:19:46 PM

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई  है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका को खारिज कर दिया।



बता दें कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान करनाल से मनोहर लाल खट्टर के विरोध में खड़े आजाद प्रत्याशी रमेश खत्री ने चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रमेश खत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया था। याचिका के अनुसार मनोहर लाल ने सत्ता का प्रभाव करते हुए मतदाताओं को प्रभावित किया जिस कारण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका। कोर्ट से इस चुनाव को अवैध मान कर इसे रद्द करने व दोबारा चुनाव करवाने का आग्रह किया गया था। इस मामले में बहस के दौरान मनोहर लाल की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन कोर्ट में पेश हुए व याचिका में लगाए गए आरोपों का नकारा। सभी पक्षों व तथ्यों के देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिका के आरोप आधारहीन है और वह अपने पक्ष में कोई ठोस आधार पेश नहीं कर पाए। इसी के साथ इस याचिका को खारिज करने का फैसला किया।

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Content Writer

Manisha rana