पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और मोती लाल वोहरा को बड़ी राहत, ईडी कोर्ट ने दी जमानत की मंजूरी(VIDEO)

11/6/2019 11:51:23 AM

पंचकूला : पंचकूला में स्थित विशेष ईडी कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हूड्डा और मोतीलाल वोरा की जमानत मंजूर की। वही ईडी कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी। वहीं पंचकूला में स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में AJL प्लॉट आवंटन मामले में जांच शुरू हुई और आज की सुनवाई पूरी हुई। आज की सुनवाई के दौरान मामले के दोनों पक्षों के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व AJL हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व AJL हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा को कोर्ट द्वारा पांच-पांच लाख के बेल बांड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। 

ईडी कोर्ट द्वारा बचाव पक्ष पर रेगुलर बैल एप्लीकेशन लगाई गई थी। ।जिसपर आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बचाव पक्ष की इस याचिका पर अपना जवाब दायर किया गया था। उसके बाद ही विशेष ईडी कोर्ट द्वारा बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया गया। 26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हुड्डा एवं वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल कर दी थी।

हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट AJL को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था। कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ब्यान दर्ज किए गए थे।

वहीं पंचकूला में स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर AJL को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ED ने कुर्क कर लिया था। जिससे AJL को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था। यह ग्रुप नेशनल हेरल्ड अखबार निकालता था। जबकि ED की जांच में पाया गया कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुन: आवंटन की आड़ में नए सिरे से AJL को 1982 की दर और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया था।

Isha