कश्मीरी पंडितों को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने प्लॉट के ड्रा में नाम शामिल करने के दिए आदेश
4/6/2022 2:10:54 PM
चंडीगढ़: कश्मीरी पंडितों ने कहा कि छह अप्रैल को होने वाले ड्रॉ के लिए पहले उनका नाम शामिल किया गया था लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को कश्मीरी पंडितों का नाम ड्रॉ में शामिल करने का आदेश दिया है। कश्मीरी पंडितों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहादुरगढ़ में प्लॉटों के छह अप्रैल को होने वाले ड्रॉ में उनका नाम शामिल करने का आदेश दिया है।
साथ ही सरकार को सलाह दी है कि ऐेसे मामलों में प्लॉट आवंटन को लेकर नीति बनाने पर सरकार विचार करे। कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि मोती लाल खारू समेत अन्य कश्मीरी पंडितों ने बिगड़ते हालात में 1989-90 के बीच कश्मीर को छोड़ने का फैसला लिया था।
क्या कहा गया याचिका में
याची ने बताया कि इस भूमि का मालिकाना हक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का है और लगभग तीन दशक बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को अपने हक का इंतजार है। हरियाणा सरकार ने कहा कि प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थीं और इसके अतिरिक्त कुछ कश्मीरी पंडितों के कोर्ट जाने के चलते मामला लटकता रहा।