प्लॉट आवंटन मामले में हुड्डा पर लटकी जेल जाने की तलवार! ईडी ने कोर्ट में दी ये दलील
punjabkesari.in Saturday, Jan 18, 2025 - 04:12 PM (IST)
पंचकूला : पंचकूला के औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व 17 अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है।
बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से वरिष्ठ काउंसिल अरविंद मोदगिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। जमानत देने का आदेश रिकाॅर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा करके पारित किया गया। केवल इस आधार पर जमानत दे दी गई कि हुड्डा जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी ने उनको पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू कर गिरफ्तार नहीं किया। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में भी विफल रही कि हुड्डा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि अब जमानत के लिए तय शर्तों का सही तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा। इन तथ्यों के आधार पर दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को सुनवाई तय की है।
2021 में दी थी जमानत
गौरतलब है कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा व अन्य 17 आरोपियों को मार्च 2021 में जमानत दी थी। विशेष अदालत के इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि यह मामला पंचकूला में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हुड्डा ने सीएम रहते हुए अयोग्य आवेदकों को 14 औद्योगिक भूखंडों को गलत तरीके से आवंटित किया। उन्होंने चेहते आवेदकों को अनुचित लाभ देने के लिए तय नियमों को अनदेखा किया। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद पात्रता मानदंड में भी गलत तरीके से बदलाव किया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद ईडी ने हुड्डा, कुछ नौकरशाहों व आवंटियों पर मुकदमा दर्ज किया था।
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