BMW हिट एंड रन मामला:हरियाणा के उद्योगपति के पुत्र को दो साल का सश्रम कारावास

7/16/2017 8:53:16 AM

नई दिल्ली:शहर की एक अदालत ने हरियाणा के एक उद्योगपति के पुत्र उत्सव भसीन को 2008 में अपनी बी.एम.डब्ल्यू. कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर एक व्यक्ति की जान लेने के जुर्म में आज 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने भसीन से मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए और हादसे में घायल हुए एक पत्रकार को 2 लाख रुपए देने को भी कहा। पत्रकार हादसे के समय मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था।

अदालत ने गत 5 मई को भसीन को आई.पी.सी. की धारा-304ए (लापरवाही के कारण किसी की जान लेना), 279 (दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना) और 338 (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत भसीन को दोषी ठहराया था।  अदालत ने उसे दोषी करार देते समय आई.पी.सी. की धारा 304 (2) (गैर-इरादतन हत्या) हटा दी थी।  भसीन की कार ने 11 सितम्बर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी जिससे अनुज सिंह की मौत हो गई और एक टी.वी. चैनल का पत्रकार घायल हो गया।