कोर्ट में पेश हुआ करीम टुंडा, 9 अक्तूबर को आ सकता है फैसला

10/7/2017 1:58:33 PM

सोनीपत: वर्ष 1996 में सिलसिलेवार 2 बम धमाके करने के मामले में आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट में पेश किया गया। टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग की अदालत में मामले को लेकर बहस की गई। बहस पूरी होने के बाद मामले में 9 अक्तूबर की तारीख दी गई है। जिस दिन फैसला आने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसम्बर, 1996 को 2 बम ब्लास्ट करने का आरोप है जिनमें करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके 2 साथियों अशोक नगर पिलखुआ निवासी शकील अहमद और अनार वाली गली तेलीवाड़ा, दिल्ली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था। उसे बाद में दिल्ली पुलिस ने काबू किया था। मामले में सभी 50 गवाहियां हो चुकी हैं। इस मामले में पहले ही काबू किए गए शकील व कामरान पूरी सुनवाई के बाद बरी हो चुके हैं।