दिविवि की कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी से ठगी करने वाले बिल्डर्स को मिली अग्रिम जमानत

8/2/2021 11:12:40 PM

यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता): यमुनानगर में अदालत ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति व पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी से भवन निर्माण में 24लाख से अधिक की ठगी करने वाले बिल्डर्स को 16 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी है।

अदालत में बिल्डर्स की तरफ से पेश वकील रणबीर खड़काली ने बताया कि कंपनी के तीनों डायरेक्टर को 16 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। इस दौरान वह पुलिस अधीक्षक को मिलकर जांच में सहयोग करेंगे। 

वहीं कर्णम मल्लेश्वरी के वकील नरेंद्र राणा का कहना है कि इस मामले में जीएसटी की चोरी की गई थी, फैसला पब्लिक हित में नहीं आया है, क्योंकि वह राशि खिलाड़ी तैयार करने के लिए भवन निर्माण की राशि थी।

उल्लेखनीय है कि कर्णम मल्लेश्वरी फाउंडेशन द्वारा यमुनानगर में वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग सेंटर बनाने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन निर्माण को लेकर बिल्डर्स ने जो राशि ली वह बाद में पैमाईश करने पर अधिक ली गई नजर आई और कंपनी द्वारा इसमें 12 प्रतिशत जीएसटी दिखाया गया था जो कि 18 प्रतिशत लिया गया, इस तरह 24लाख से अधिक की ठगी की गई।
 

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Content Writer

Shivam