हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप-सी) नियम, 2022 बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति

12/1/2022 10:25:07 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप-सी) नियम, 2022 बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 के लागू होने से पहले, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 1982 लागू थे।

 

उक्त नियमों में एक प्रावधान था कि वरिष्ठ लेखा परीक्षकों (अब अनुभाग अधिकारी के रूप में फिर से पदनामित) की नियुक्ति हरियाणा सरकार के अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा (साधारण शाखा) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं। सरकार द्वारा ऐसे विनियम समय-समय पर बनाए जा सकते हैं।

 

​हालांकि, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 में इन विनियमों के संबंध में प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए उपरोक्त त्रुटि को ठीक करने के लिए हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 निरस्त किए जाने की  आवश्यकता थी और इनके स्थान पर हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2022 लागू किए जाएंगे।

 

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)   

Content Writer

Gourav Chouhan