सरकार अवैध अतिक्रमण पर ड्रोन से रखेगी नजर, इन फैसलों पर भी लगी मुहर

6/2/2017 2:40:18 PM

चंडीगढ़(संघी):मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण व निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया गया। शुरू में ऐसा सर्वेक्षण करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद में करवाया जाएगा। पायलट आधार पर चलाई जाने वाली इस परियोजना के सफल होने पर इसे शेष जिलों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा के साथ एक रोडमैप तैयार करने व एक सप्ताह के अंदर इसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के बारे में एक महीने के भीतर पूरी जानकारी या आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए, ताकि दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अवैध अतिक्रमण व निर्माण के खिलाफ कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री होंगे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को सलाह देने और इसकी शक्तियों के इस्तेमाल और इसके कार्यों के प्रदर्शन के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक निवासी सलाहकार परिषद होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस निवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे, जो परिषद तथा अन्य सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्राधिकरण राज्य सरकार को प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए जमीन अधिग्रहण और भूमि खरीदने, विनिमय, हस्तांतरण, पट्टे, प्रबंधन और निपटान के लिए सिफारिश कर सकेगा।

यह भी लिए गए फैसले
स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि करने के लिए बिजली के बिलों में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब नगर निगमों, नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में पालिका कर की दर खपत की गई बिजली की 5 पैसा प्रति यूनिट से बिजली बिल की राशि के 2 प्रतिशत तक होगी। 

लंबी दूरी की बसों में छोटे नोटों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए 15 रुपए से अधिक का बस किराया 5 रुपए के गुणज में करने कर फैसला किया गया लेकिन 15 रुपए से कम के मामले में 5, 7 व 12 रुपए पहले की तरह ही वसूल किए जाएंगे। 

शिक्षक स्थानांतरण नीति-2016 के क्रियान्वयन के एक वर्ष के अनुभव को मद्देनजर रखते शत-प्रतिशत नेत्रहीनों, कैंसर पीड़ितों एवं पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्ति व शत-प्रतिशत निशक्तजन, व्यक्ति जिनकी बाएपास सर्जरी हुई हो और ऐसे व्यक्ति जिनका डायलिसिस हो रहा है, को उनकी सुविधानुसार नियुक्ति करने की छूट देने का प्रावधान कर दिया गया। 

दिल्ली के नरेला से जिला सोनीपत के कुंडली तक मैट्रो रेल के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का वित्त पोषण 80:20 के अनुपात में राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान से किया जाएगा राज्य सरकार इस परियोजना में अपने हिस्से के तौर पर 968.20 करोड़ रुपए का योगदान करेगी। इस विस्तार की लंबाई 4.86 किलोमीटर होगी और इसमें तीन स्टेशन नरेला सैक्टर-5, कुंडली व नाथूपुर होंगे। सभी तीनों स्टेशन एलीवेटिड होंगे। नरेला से कुंडली तक मैट्रो का विस्तार अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक किया जाएगा। 

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की अनुमति दी जाएगी। आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की किसी हिंसात्मक गतिविधियों जैसे कि सड़क पर बारूदी सुरंग पर विस्फोट, सशस्त्र हमलों आदि के कारण दुर्भाग्य से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए होगी। चुनाव ड्यूटी केदौरान आई चोट के कारण हुई अस्थायी निशक्तता के मामले में घायल कर्मचारी को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 

शहीद कांस्टेबल मनदीप सिंह के बड़े भाई संजीव कुमार को अनुकंपा आधार पर ग्रुप सी के पद पर नियुक्त करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 

अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध न होने के कारण इन श्रेणियों के लिए नियत किए गए एच.सी.एम.एस. डाक्टरों के 241 पदों को अनारक्षित व कैरी फॉर्वर्ड करने तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवा नियमों-2012 में संशोधन करने के लिए स्वीकृति भी दी गई। संशोधन अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित आचार्य योग्यता को एमए संस्कृत, शास्त्री योग्यता को बी.ए. संस्कृत व शिक्षा शास्त्री व भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम या ओरियंटल ट्रेनिंग संस्कृत योग्यता को बी.एड. योग्यता के समकक्ष माना जाएगा। हालांकि पी.जी.टी. संस्कृत व टी.जी.टी. संस्कृत के पद के लिए यह योग्यताएं एम.ए. संस्कृत, बी.ए. संस्कृत व बी.एड. योग्यताओं के समकक्ष मानी जाएंगी।

अधिसूचित पंजाब पुलिस नियम के विनियम को संशोधित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। अब लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश के लिए सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में संशोधन के अनुरूप एक वर्ष में लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित कुल सीटें 3 श्रेणियों के अनुसार भरी जाएंगी। इसके अंतर्गत 62 प्रतिशत सीटें प्रतियोगी परीक्षा के लिए, 35 प्रतिशत सीटें वरिष्ठता-सह-फिटनैस के आधार पर तथा 3 प्रतिशत सीटें सेवा में निरन्तर उत्कृष्ट कार्य के आधार पर अखिल भारतीय पुलिस खेलों तथा ड्यूटी मीट, राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक या रजत पदक प्राप्त करने वालों अथवा सरकारी ड्यूटी के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के आधार पर निर्धारित होंगी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। अब एक आर्डर में 50 लाख रुपए तक के रिफंड के मामलों को मुख्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें जिला या रेंज स्तर पर स्वीकृति दी जाएगी। संशोधन के अनुसार एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें मुख्यालय पर तैनात विभाग के तीन वरिष्ठतम अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त व सदस्य सचिव के रूप में आयुक्त द्वारा नामित किया गया एक अधिकारी शामिल होगा, जो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होगा। इसी प्रकार संबंधित जिले के संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त (रेंज) की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। यह समिति 25 लाख से अधिक व 50 लाख रुपए तक के रिफंड की अनुमति देने के लिए सक्षम होगी।