सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत निर्णय ले सकते हैं परीक्षार्थी

2/16/2018 9:01:54 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि मई-जून 2018 में ए.आई.सी.टी.ई द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षा में भाग लेने वाले ऐसे सभी उम्मीदवार जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प चुनते है। वे ऐसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के एक महीने तक या 31.07.2018 तक अपनी डिग्री बनाए रख सकते है। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय भर्ती और पदोन्नति के उद्देश्य के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा विधि में प्रदान की गई तकनीकी योग्यता के समतुल्य के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर लिया गया है। यदि उम्मीदवार पहले प्रयास में उत्तीर्ण हो जाते है तो वे सभी फायदे बनाए रखने के हकदार होंगे। लेकिन अगर वे असफल होते है या डिग्री नहीं दिखाना चाहते है तो सर्वोच्च न्यायालय के 22 जनवरी, 2018 के फैसले में निहित दिशा के अनुसार सभी फायदे निलंबित और वापस ले लिए जाएंगे।