प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्चे को छिपाना होगा कठिन: चुनाव आयुक्त

3/24/2019 12:04:45 PM

फरीदाबाद (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव-2019 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए चुनाव डयूटी में लगे सभी अधिकारी चुनाव आयोग की हिदायतों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करें। श्री रंजन शनिवार को फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों व चुनावी प्रक्रिया में लगे अन्य अधिकारियों के साथ लघुु सचिवालय में फरीदाबाद मंडल में चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने जिले में लोस चुनाव की तैयारियों की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2019 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था और उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियोंं से दावे-आपत्ति मांगे गए थे किंतु अभी तक किसी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इन्कम टैक्स ने जारी किया टोल फ्री नंबर : मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए आयकर विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर  18001804815 जारी किया है। चुनाव के दौरान कही भी ऐसा वित्तीय लेन-देन नजर आए जिससे कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती हो तो इस नंबर पर सूचित किया जा सकता है।

सीईओ राजीव रंजन ने टोल फ्री नंबर 1950 को डायल करके वोट सम्बन्धी जानकारी हासिल कर इस टोल फ्री नम्बर पर रिसीव हुई कॉल को भी चैक किया। उन्होंने टवीट्रर पर आई शिकायतों एवं रिप्लाई भी चैक किए। रंजन ने कहा कि सी-विजिल एप का पहली बार चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है, इसके माध्यम से आमजन में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा आचार संहिता की उल्लघंना करने या अन्य अनियमिताएं बरतने की फोटो अथवा वीडियो डाल सकता है। सीईओ ने स्पष्ट किया कि इस एप का प्रयोग केवल चुनाव प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से आमजन को सशक्त किया गया है।

फोटो व वीडियो के माध्यम से सी-विजिल पर मिलने वाली शिकायतों का निपटारा 100 मिनट की समयावधि में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसमे लोकेशन का पता लग जाएगा। अगर शिकायतकर्ता स्वयं भी लोकेशन बता देगा तो और निपटान में और अधिक आसानी होगी। उन्होंने कहा इस एप के माध्यम से शिकायत के संदर्भ में मजबूत साक्ष्य भी तैयार होंगे जो प्रत्याशी के खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस बार चुनावों में तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, जिसके चलते प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता की उल्लघंंना करना तथा चुनावी खर्चे को छिपाना कठिन होगा।

श्री रंजन ने कहा कि केवल मतदाता पर्ची होना ही मतदाता होने का प्रमाण नहीं है, मतदान के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है। विकल्प के तौर पर 11 तरह के पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य किए गए हैं।मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें : श्री रंजन ने कहा कि कि मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का दौरा करें और जिन मतदान केंद्रों पर किसी सुविधा की कमी है, उसे तुरंत पूरा करवाना सुनिश्चित करें। 

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