कै. अभिमन्यु की कोठी में आगजनी का मामला, जांच पूरी करने के लिए CBI ने मांगा 2 सप्ताह का समय

4/21/2018 2:42:47 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सी.बी.आई. ने अपनी जांच पूरी करने के लिए दो और सप्ताह का समय मांगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को यह समयसीमा देते हुए आरोपियों के जमानत मामले में केस की अगली सुनवाई 4 मई तय की है। 

आरोपी सुदीप कलकल एवं अन्यों की जमानत याचिकाएं निचली कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। आरोपी पक्ष की ओर से मामले में अधिवक्ता आकाशदीप सिंह ने दलीलें पेश कीं। वहीं, दूसरी ओर सुदीप कलकल ने कैप्टन अभिमन्यु कोठी आगजनी मामले में एक ही आपराधिक केस की दो एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्रवाई को भी चुनौती दे रखी है। उस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। 

वर्ष 2016 में जाट आंदोलन के दौरान रोहतक सेक्टर-14 स्थित कैप्टन अभिमन्यु की कोठी पर यह आगजनी और तोड़-फोड़ हुई थी। केस की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर सी.बी.आई. के हवाले की गई थी। मामले में सितम्बर, 2017 में पंचकूला स्पेशल कोर्ट ने कैप्टन अभिमन्यु कोठी मामले में एक ओर जहां प्रदीप सिंह, मोहिंद्र सिंह, राहुल कुमार, जगबीर सिंह, नरिंद्र सिंह और जोगिंद्र सिंह की जमानत याचिकाएं मंजूर की थीं वहीं दूसरी ओर सुदीप कलकल, मनोज दून, संदीप उमर व अभिषेक सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
 

Deepak Paul