युवराज सिंह की विवादित टिप्पणी का मामला: कोर्ट ने दिखाई सख्ती, एसपी को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश

3/26/2021 11:16:45 PM

हांसी (संदीप सैनी): सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित कथित टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से हांसी पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की है, जबकि जांच पर रोक का हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। वहीं, जवाब में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में युवराज सिंह की विवादित वीडियो जांच के लिए एफएसएल चंडीगढ़ व गुडग़ांव को भेजी गई थी। इस पर बेंच ने कहा कि जब युवराज सिंह खुद मान रहे हैं कि यह वीडियो उन की है तब इस वीडियो की लैब में जांच कराने की क्या जरूरत है?

मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमोल रतन सिंह ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने जांच पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने केवल पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि युवराज सिंह द्वारा अपनी टिप्पणी में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल के बारे में शिकायतकर्ता की मंशा के बारे में अगली सुनवाई पर हांसी पुलिस अधीक्षक का शपथ पत्र पेश किया जाए। 

इसके अलावा शिकायतकर्ता के वकील को भी निर्देश दिए कि वे इस बारे में अपना औपचारिक जवाब पेश करें तथा मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद मुकर्रर कर दी। अदालत ने साफ किया कि युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने का आदेश केवल अगली तारीख पेशी तक है। अदालत अगली सुनवाई पर इस बारे में पुनर्विचार करेगी। मामले को दो सप्ताह बाद अर्जेंट लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
 

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Content Writer

Shivam