नामांकन पत्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने का मामला, कोर्ट ने नगरपालिका चेयरमैन, DC व SDM को किया तलब

6/25/2022 10:01:33 AM

समालखा: भाजपा की टिकट पर समालखा नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डी.सी. व चुनाव अधिकारी एवं एस.डी.एम. समालखा को समालखा कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 जुलाई को तलब किया है। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने चुनाव प्राधिकरण एवं समालखा कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अशोक कुच्छल एक मामले में 6 नवम्बर, 2017 को गिरफ्तार हुआ था। अदालत से 6 जुलाई, 2018 को संगीन जुर्म में चार्जशीट हुआ था। गिरफ्तारी के बाद करीब सवा साल तक जेल में बंद रहने के बाद कुच्छल हाईकोर्ट से जमानत पर है लेकिन अपने नामांकन पत्र व शपथ पत्र में अपने इस क्रिमिनल रिकार्ड को जानबूझ कर छिपा कर मतदाताओं से धोखा किया।

हरियाणा नगरपालिका रूल्ज-1973 के नियम 13ए के उपनियम 1 (ई) के अनुसार 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा की सजा वाले संगीन जुर्मों में आरोपित व्यक्ति नगरपालिका के प्रधान अथवा मैंबर पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने चुनाव याचिका में कोर्ट से मांग की कि अशोक कुच्छल को पालिका अध्यक्ष पद पर शपथ दिलवाने पर रोक लगवाई जाए। नगरपालिका चुनाव रूल्ज 1973 के नियम 13ए के उपनियम 1 (ई) के तहत इसका चुनाव रद्द कर अयोग्य घोषित किया जाए। इसको नगरपालिका अध्यक्ष का कोई चार्ज, जिम्मेदारी न दी जाए।

पी.पी. कपूर के एडवोकेट संजय त्यागी ने बताया कि अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट समालखा ने 2 जुलाई को नोटिस जारी कर नवनिर्वाचित नगर पालिका समालखा चेयरमैन अशोक कुच्छल, जिला उपायुक्त व चुनाव अधिकारी एवं एस.डी.एम. समालखा को तलब किया है। इस संबंध में एस.डी.एम. समालखा अश्विनी मलिक का कहना है कि कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद जवाब दिया जाएगा। नगरपालिका समालखा के नवनिर्वाचित चेयरमैन के शपथ को लेकर एस.डी.एम. ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा-निर्देश आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका समालखा के नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल का पक्ष जानने के लिए कई बार सम्पर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।a

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Isha