रोटी खिलाने वाले ढाबा संचालक पर केस, शराब के ठेकेदारों पर मेहरबान पुलिस

3/25/2020 10:01:45 AM

अम्बाला शहर (कोचर) : कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा किए गए लॉकडाऊन के तहत जिलेभर में सभी तरह की दुकानें बंद हैं। एक ओर जहां प्रशासन की ओर से लॉकडाऊन के तहत केवल आवश्यक सामान वाली राशन, मैडीकल स्टोर को ही खोलने के आदेश दिए हैं। अगर कोई अन्य दुकानदार दुकान खोलता है तो पुलिस कर्मी जबरन डंडे के जोर पर उसे बंद करवा देते है। वहीं दूसरी ओर ट्विनसिटी में शराब के ठेके सरेआम खुले है और पुलिस ही नहीं प्रशासनिक अधिकारी भी ठेकेदारों पर खास मेहरबान है।

उधर, सोमवार को शहर निवासी रविंद्र सिंह ने अपना ढाबा खोला तो पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 144 की उल्लंघना करने पर उसके खिलाफ सदर थाने में आई.पी.सी. एक्ट 188 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर प्रशासनिक आदेशों की ही बात करें तो कोरोना वायरस के कारण जिला उपायुक्त द्वारा सरकार के आदेशानुसार लॉकडाऊन के तहत जिले में धारा 144 लगाई हुई है। सोमवार को उपायुक्त ने खुद आदेश दिए थे कि जिले में लॉकडाऊन के तहत केवल आवश्यक वस्तुओं वाली जैसे कि करियाना, मैडीकल स्टोर, सब्जी व दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी।

इसके अलावा मॉल, सिनेमा, ठेके, बार, ढाबे, शोरूम व अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। बाकायदा मंगलवार को लॉकडाऊन के दौरान ट्विनसिटी में सुबह के समय दुकानें खोलने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें बंद करवा दिया। वहीं, मंगलवार को डी.सी. व एस.पी. ने शहर का निरीक्षण किया लेकिन किसी भी अधिकारी ने शराब के ठेके बंद नहीं करवाए। छावनी के राय मार्कीट, महेशनगर, नैशनल हाईवे के अलावा शहर में भी तकरीबन सभी ठेके खुले नजर आए। 

Isha