तीन तलाक कानून बनने के बाद हरियाणा में पहला मुकदमा दर्ज

punjabkesari.in Friday, Aug 02, 2019 - 12:52 PM (IST)

नूंह: तीन तलाक बिल पास होने के बाद जहां मुस्लिम समाज की महिलाओं में खुशी के लहर है। मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला बिल अब कानून बन गया है. मुस्लिम महिलाएं इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रही हैं, वहीं, नूंह  में तीन तलाक कानून बनने के बाद प्रदेश में पहला मुकदमा दर्ज हुआ हैं। 

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नगीना पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी अजय वीर भंडाना ने कहा कि उन्हें नूंह के ग्राम खेडली की एक 20 वर्षीय महिला से शिकायत मिली थी, उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने गुरुवार सुबह उसकी मां को बुलाया और उसे तलाक दे दिया। पीड़ित महिला का नाम साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार हुई थी। शादी जुलाई 2017 सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पीड़ित पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी।

विवाहिता ने दहेज़ का मुकदमा भी पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दर्ज कराया है। जब मुकदमे के बारे में सलाउद्दीन को पता चला तो उसने अपनी सास को फ़ोन पर बातचीत की लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उसने पत्नी साजिदा को मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर तलाक दिया। फ़ोन पर ही अपनी सास से तीन बार तलाक , तलाक , तलाक कहा साथ ही कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं भी रखो।

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नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने पत्रकारों को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज़ की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया है , तो गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860 , 506 , 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है। एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। ट्रिपल तलाक के अलावा दहेज़ वाली एफआईआर में भी सलाउद्दीन सहित पांच आरोपी हैं जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। 

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Isha

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