पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण पर बड़ा अपडेट, किसे मिलेगा 2%, किसे 9%? देखें पूरा गणित
punjabkesari.in Tuesday, Jul 21, 2026 - 12:18 PM (IST)
चंडीगढ़: सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण का पहली बार श्रेणीवार विभाजन करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह संशोधन 20 अगस्त 2025 को जारी आरक्षण नीति में आंशिक बदलाव के तहत किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा लेकिन अब इसका श्रेणीवार वितरण निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी), अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी), पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 2-2 प्रतिशत, जबकि पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण तय किया है। शेष 9 प्रतिशत आरक्षण अनारक्षित वर्ग के पूर्व अग्निवीरों के लिए होगा। यह संशोधित नीति वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर, खान व भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी।