क्या रणदीप सुरजेवाला की हटेगी Y+ सुरक्षा?, केंद्र ने हाईकोर्ट में दर्ज की अर्जी, ये किया दावा

punjabkesari.in Tuesday, Jul 22, 2025 - 10:29 AM (IST)

डेस्कः केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब उन्हें किसी खतरे की आशंका नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कवर हटाने का फैसला लिया है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस कुलदीप तिवारी की अदालत में हुई। कोर्ट ने सुरजेवाला को छूट दी है कि वे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सुरक्षा बनाए रखने के पक्ष में साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद प्राधिकरण इस पर तत्काल निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराएगा। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सीनियर पैनल काउंसिल अरुण गोसाई ने बताया कि इससे पहले सुरजेवाला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CISF सुरक्षा की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 10 मार्च 2017 को उस याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार को पूरे देश में सुरजेवाला को वाई प्लस सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि भविष्य में यदि सुरक्षा में बदलाव करना हो, तो इसके लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। अब इन्हीं निर्देशों के तहत केंद्र सरकार ने कोर्ट में अर्जी दायर कर सुरक्षा वापस लेने की मांग की है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सुरजेवाला को अब भी खतरा बना हुआ है और वे सुरक्षा जारी रखने के लिए जरूरी दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में ऐसा करने की अनुमति दी है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Deepak Kumar

Related News

static