अनुसूचित जातियों को मिलने वाली राहत प्रक्रिया में तेजी लाएं: CM खट्टर

12/12/2017 5:19:54 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों से संबंधित सदस्यों को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित संचित कोष के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) नियम 1995 के नियम 16 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपए का संचित कोष स्थापित किया हुआ है। उन्होंने इस अधिनियम के तहत पीड़ितों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा अभियोजन मामलों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्तमान वर्ष के दौरान अक्तूबर 2017 तक 532 व्यक्तियों को 6.22 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू ने बताया कि इस अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों की जांच पुलिस उप-अधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है।