बराड़ा खंड के 29 कृषकों के काटे चालान, 72,500 रुपए की वसूली राशि

11/8/2019 9:53:11 AM

बराड़ा (गेरा) : पराली जलाने को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रही है, वहीं सरकार व पर्यावरण विभाग भी अब इस समस्या के प्रति गंभीर नजर आ रहा है जिसके चलते कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हरियाणा ने धान के अवशेष जलाने वाले किसानों के विरुद्ध जागरूकता अभियान के पश्चात दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

खंड कृषि अधिकारी रोशन लाल, कृषि विकास अधिकारी डा. सुखबीर सिंह तथा पटवारी भागमल आदि की टीम द्वारा क्षेत्र के धीन, मुलाना, मनका-मनकी, राऊमाजरा, कम्बासी, उगाला, खान-अहमदपुर, सैहला, सरदाहेड़ी सहित विभिन्न गांवों में पराली जलाने के दोषी 29 कृषकों के चालान काटकर 72500 रुपए की राशि वसूल की गई।

कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ कृषकों को पराली जलाने से प्रदूषण, मित्र कीटों की क्षति तथा भूमि की उर्वरा शक्ति में उल्लेखनीय हृास की हानियां से अवगत करवाते हुए अवशेषों से देसी खाद तथा अन्य उपयोगी कार्य करने का परामर्श भी दिया गया। 

पराली जलाने वाले दोषी कृषकों को 2 एकड़ तक 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रुपए तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र की पराली जलाने पर 15000 रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा। इसके अतिरिक्त जुर्माना अदा न करने पर दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। पराली जलाने की सूचना देने वाले को 1000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा तथा सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 

Isha