बच्चे से कुकर्म की कोशिश, सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी हुआ आरोपित

5/22/2022 10:14:56 AM

पानीपत: पानीपत के किशनपुरा चौकी क्षेत्र में 23 अगस्त 2020 की रात्रि एक पार्क में सात साल के बच्चे से कुकर्म के प्रयास में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह (फास्ट ट्रैक कोर्ट-पोक्सो) ने सबूतों के अभाव में 20 मई 2022 को युवक को बरी कर दिया है। उधर,शिकायतकर्ता के वकील जगदीप घणघस ने कहा कि कोर्ट के निर्णय को चेलेंज करने के लिए अपील दायर करेंगे।

 
दरअसल, किशनपुरा चौकी क्षेत्र के निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 23 अगस्त 2020 की रात्रि सात वर्षीय बेटा चारपाई से गायब हो गया। बेटे की तलाश करते हुए किशनपुरा पार्क में पहुंचे। वहां एक युवक, बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। पकड़ने का प्रयास किया तो युवक पार्क की ग्रिल कूदकर नग्नावस्था में ही फरार हो गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आइपीसी की धारा 323 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

Content Writer

Isha