निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, इस योजना का होगा लाभ

4/6/2022 3:03:45 PM

अंबाला(अमन): हरियाणा सरकार ने शिक्षा नियम 134ए को समाप्त करने का फैसला किया है जिसके बाद अब 134 ए के तहत जहां गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। वही अब सरकार ऐसे बच्चों को आरटीई योजना के तहत स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने की तैयारी में है लेकिन आरटीआई के तहत मात्र नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक ही मुफ्त दाखिला मिल पायेगा।

नियम के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को गरीब परिवारों के छोटे बच्चों के लिए 25 सीटें आरक्षित रखनी होती है। जिनका खर्च केंद्र व राज्य सरकार वहन करती है। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला उप शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा आरटीआई के तहत शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसमें सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी और इसकी जानकारी 15 तारीख से पहले पहले जिला शिक्षा कार्यालय और अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी होगी। उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए छात्र 16 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे। ड्रॉ के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। और 14 मई तक एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।


 

Content Writer

Vivek Rai