बिल्डर द्वारा रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज की जानकारी मांगने का मामला, सिटी मैजिस्ट्रेट को वारंट जारी

12/5/2019 11:54:44 AM

गुडग़ांव (संजय): सैक्टर-79 में एक बिल्डर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे किसानों की महंगी जमीन में देने व नियमों की अनियमितता मामले आर.टी.आई. के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसका जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सिटी मैजिस्ट्रेट को वारंट जारी किया है। साथ ही 23 जनवरी 2020 को अदालत में पेश होने को कहा है।

ज्ञात हो कि शिकायतकत्र्ता रमेश चन्द्र पुत्र रामसिंह पूर्व सहायक कमांडैंट निवासी मोकलवास जिला गुडग़ांव द्वारा एक बिल्डर पर ग्रुप हाऊसिंग लाइसैंस नं.-37/2011 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन अधिगृहीत करने व किसानों की बेहद महंगी जमीन को सस्ते में खरीदने संबंधी आरोप लगाए हैं जिसकी जानकारी आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी मांगी गई लेकिन अधिकारियों व संबंधित विभाग की ओर से इसका संपूर्ण जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद शिकायतकत्र्ता द्वारा सी.एम. विंडो में शिकायत देकर मामले की जांच कराने को कहा गया था।

लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया न तो शिकायतकत्र्ता द्वारा की गई मांगों पर विचार किया गया जिसके बाद शिकायतकत्र्ता ने प्रधामंत्री के नाम भेजे गए एक पत्र में मामले की गहनता से जांच करवाने व किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़े को उजागर करने की गुहार लगाई। 


शिकायतकत्र्ता ने बताया इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा, राजस्व मंत्री, महानिदेशक नगर योजना विभाग, उपायुक्त गुरुग्राम सहित कई मंत्री व अधिकारियों को मामले से न केवल अवगत करवाया गया बल्कि पत्र के माध्यम से मामले की जानकारी भी दी गई। बावजूद इसके अभी तक बिल्डर को मामले में न तो कोई कार्रवाई की गई न तो मामले में कोई नोटिस जारी किए गए। 

Isha