रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा पर दर्ज FIR पर सीएम का बयान, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी

9/2/2018 10:46:04 AM

गुरुग्राम(सतीश राघव): सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दर्ज एफआईआर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से भ्रष्ट्राचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और मामला गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना में दर्ज हुअा है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हालाकि ये मामला पुराना है लेकिन दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी

वहीं सीएम ने  डीएलएफ वाड्रा मामले में कहा कि ढींगरा आयोग ने इस मामले की जांच की थी। हालांकि आयोग की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट से स्टेे है। उनका कहना है कि स्टे हटने के बाद ढींगरा आयोग के रिपोर्ट पर भी कार्रवाई होगी।

जानकारी के अनुसार अब गुरुग्राम के खैड़की दौला जमीन मामले में हुड्डा और वाड्रा के खिलाफ बाय नेम मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भूपेंद्र हुड्डा, रॉबर्ड वाड्रा के अलावा डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर धारा 420 ,120 बी 467, 468 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। इनके अलावा भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुडग़ांव के सेक्टर 83, शिकोहपुर, सिकंदरपुर, खेड़की दौला और सिही में 7.5 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी, लेकिन लैंड यूज बदलने के बाद 55 करोड़ रुपये में जमीन बेच दी।

साल 2007 में स्काई लाइट होस्पिटल्टी नाम से कंपनी पंजीकृत की गई थी और साल 2008 में इस कंपनी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से साढ़े तीन एकड़ जमीन खरीदी जिसकी कीमत साढ़े सात करोड़ दिखाई गई। इससे पहले ईडी भी इस मामले में छापे मारी कर चुकी है। गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ड वाड्रा को पहले ही झटका देते हुए उनकी कंपनी द्वारा आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि आयकर विभाग ने 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में हुए वाड्रा के जमीन सौदे के पुनर्मूल्याकंन की मांग की थी और इसी के खिलाफ वाड्रा की कंपनी ने याचिका दायर की थी। इस मामले की जांच जस्टिस ढींगरा आयोग द्वारा की गई थी। 

Deepak Paul