Pension के कम्यूटेड मूल्य की राशि वसूलने के नियम को HighCourt में चुनौती, सरकार को Notice जारी कर किया जवाब तलब

punjabkesari.in Sunday, Jun 09, 2024 - 02:07 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट  ने एक आदेश जारी कर हरियाणा सरकार को उन कर्मचारियों से पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की राशि वसूलने से रोक दिया है, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अभी तक राज्य के अधिकारी किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद तक पेंशन से यह राशि वसूल रहे थे।

जस्टिस  संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस  सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कराधान निरीक्षक शाम सुंदर और हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए कई अन्य पेंशनभोगियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं।

पीठ ने मुख्य सचिव, महालेखाकार (ए एंड ई) हरियाणा के माध्यम से हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। बेंच ने  जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हमने कई मामलों में प्रतिवादियों को  वसूली करने से रोकते हुए उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उन मामलों में एक निर्देश होगा जहां संबंधित याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष या उससे अधिक पूरे कर लिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 95 और 106 के परिवधान को अवैध मानते हुए रद्द करने की मांग की है क्योंकि इससे राज्य को अनुचित लाभ हो रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील विकास चतरथ ने दलील दी कि  राज्य  सरकार  पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की अतिरिक्त राशि वसूल रहा है। 

 

नियमों में परविधान है कि सेवानिवृत्ति के समय, एक सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा (अधिकतम 40 प्रतिशत ) कम्यूटेड कर सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा एकमुश्त राशि एक बार में ली जाती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा 15 वर्षों तक उसकी पेंशन से इसे काटा जाना था। अब ये सेवानिवृत्त पेंशनभोगी दावा कर रहे हैं कि ऐसी राशि 15 वर्ष से बहुत पहले ही वसूल कर ली गई थी, इसलिए सरकार को पेंशन के परिवर्तित मूल्य के भुगतान से 15 वर्ष बाद के बजाय बहुत पहले ही उनकी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए।


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Content Writer

Isha

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