उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत,  2 मई को होगी निवारण मंच की कार्यवाही

punjabkesari.in Tuesday, Apr 30, 2024 - 03:55 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण आगामी  2 मई को मुख्य अभियंता, रोहतक के कार्यालय चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक, गैर - घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर भी बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा इसीलिए   उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे बिजली से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 2 मई को होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।


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Content Editor

Nitish Jamwal

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