उपभोक्ता फोरम ने जैट एयरवेज पर लगाया 90 हजार का जुर्माना

3/13/2019 12:03:44 PM

नारनौल (संतोष): जिला उपभोक्ता फोरम ने जैट एयरवेज पर 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी देते हुए शिकायतकत्र्ता के अधिवक्ता सुभाष यादव ने बताया कि गांव कांवी के सुनील दत्त, हरपाल सिंह व प्रेमचंद तथा निवाजनगर के रहने वाले योगेश कुमार, नया गांव के जवाहर सिंह व गांव छापड़ा-बीबीपुर के ताराचंद ने 28 जनवरी 2018 को यात्रा डॉट कॉम आनलाइन साइट के माध्यम से जैट एयरवेज की 28 फरवरी 2018 को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 से पोर्ट प्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए बुकिंग करवाई थी।

इस दौरान उन्हें समय पर जैट एयरवेज नहीं मिलने व उन्हें परेशान करने के मामले में न्यायसंगत व्यवहार नहीं करने पर इन यात्रियों को मानसिक व आॢथक कष्ट उठाना पड़ा। इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में की थी जिसकी सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता अदालत के चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग व सदस्य सुदेश तथा राजेंद्र प्रसाद की उपभोक्ता फोर्म ने भी माना कि जैट एयरवेज ने बिना कोई सूचना दिए यात्रियों की फ्लाइट बदल दी। प्रत्येक यात्री को जैट एयरवेज 15-15 हजार रुपए के हिसाब से हर्जाना देगा जिसमें 5 हजार रुपए रहने-खाने व 10 हजार रुपए मानसिक परेशानी और उत्पीडऩ के रूप में अदा करने होंगे। अर्थात 6 यात्रियों के कुल 90 हजार रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा 5500 रुपए मुकद्दमा खर्च भी देना होगा।

Shivam