सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही से कुत्ते ने बच्ची को काटा, 4 लाख मुआवजा देने के आदेश

5/10/2022 8:25:04 PM

गुड़गांव, (पवन कुमार सेठी) : सोसाइटी में यदि कोई कुत्ता घूमता है और वह किसी को काट लेता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी प्रबंधन की होगी। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने  डीएलएफ फेस 5 स्थित मैग्नोलिया आवासीय सोसाइटी प्रबंधन पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया लगाया है। सोसाइटी प्रबंधन को इसमें से 3 लाख 80 हजार रुपए पीड़ित को बतौर मुआवजा देने होंगे जबकि 20 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में देने होंगे। मंगलवार को यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संदीप जिंदल, पदेन सदस्य उपासना बागला व रिशी दत्त कौशिक ने ने सुनाया है। उन्होंने आदेश दिया कि इस मुआवजा राशि का 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाए। 

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सोसाइटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने 21 सितम्बर 2020 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि इसी वर्ष की 25 फरवरी को उसकी 9 वर्षीय बेटी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंची तो सोसाइटी में ही रहने वाले राकेश कपूर का नौकर बिना चैन बांधे कुत्ते को लेकर लिफ्ट में सवार हो गया और वह उसकी बेटी पर झपट पड़ा। पालतू कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बेटी का उपचार क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कर कराया। जब उसने इसकी शिकायत सोसाइटी प्रबंधन, एस्टेट मैनेजर व पालतू कुत्ते के मालिक राकेश कपूर से की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस पर पीड़िता के पिता को कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 

 

उन्होंने सोसाइटी के सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी मैनेजर, एस्टेट मैनेजर, सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव व राकेश कपूर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 35 के तहत शिकायत दर्ज करा दी थी। सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं को इस मामले की सुनवाई के लिए अधिकृत किया था। फोरम ने सभी अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान से सुना और पाया कि सोसाइटी में सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं हैं, जबकि सोसाइटी में रहने वाले सदस्य प्रतिमाह सवा लाख से भी अधिक सिक्योरिटी व मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करते हैं। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि सोसाइटी में निवास करने वाले सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की है। कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों ने मंगलवार को अपना यह फैसला सुना दिया। 

Content Writer

Pawan Kumar Sethi