काउंसलिंग रिजल्ट याचिका के फैसले पर निर्भर होगा: हाईकोर्ट

4/13/2018 11:19:05 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा राज्य में सरकारी व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मेडिकल व डेंटल संस्थानों में एम.डी., एम.एस., पी.जी. डिप्लोमा व एम.डी.एस. कोर्स में दाखिलों में डोमीसाइल के मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में 18 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग का रिजल्ट दायर याचिका के परिणाम पर निर्भर होगा। वहीं इस बीच याची को काउंसलिंग में शामिल होने की मंजूरी हाईकोर्ट ने प्रदान की है। डा. दिपांशु की हरियाणा सरकार व अन्यों को पार्टी बनाते हुए दायर याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने यह आदेश जारी किए हैं। 

हाईकोर्ट में केस में दलीलें पेश करते हुए याची पक्ष की ओर से कहा गया कि योग्यता के मापदंड सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के विरोधाभासी हैं और साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 की उल्लंघना करते हैं। योग्यता मापदंडों में स्पष्ट है कि सरकारी व सरकार द्वारा राहत प्राप्त मेडीकल व डेंटल संस्थानों में एम.डी., एम.एस., पी.जी. डिप्लोमा, एम.डी.एस. कोर्स में दाखिले व ओपन मेरिट व मैनेजमेंट कैटेगरी सीटों में विद्यार्थी तभी योग्य होगा यदि उसने एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. परीक्षा हरियाणा में स्थित मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, इंस्टीच्यूशन से हरियाणा के वास्तविक निवासी के रूप में पास की हो। जिसके माता-पिता हरियाणा के निवासी होने का सर्टीफिकेट पेश कर सकें। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि जो विद्यार्थी दाखिला लेने के इच्छुक हैं उन्हें इस याचिका और जारी आदेशों के बारे में बताया जाए।

Deepak Paul