दहेज उत्पीडऩ के आरोपी को ‘हथकड़ी’ लगाकर गांव में घुमाने पर कोर्ट नाराज

4/9/2022 12:08:05 PM

पानीपत: महिला थाने की जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता के सहायक उपनिरीक्षक पद पर तैनात पिता से मिलीभगत कर दहेज उत्पीडऩ के आरोपी को बिना कोर्ट की परमिशन लिए तथा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बिना ही गैर-कानूनी तौर पर हथकड़ी लगाने पर पानीपत की एक अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल पूरा मामला यूं है कि पानीपत जिले के ही एक थाने में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की बेटी ने 21 जनवरी, 2022 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2019 में सोनीपत निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसका पति एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है। शादी में उसके माता-पिता ने हैसियत से बढ़कर खर्च किया व पर्याप्त दान-दहेज भी दिया था लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालजनों ने उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करना शुरू कर दिया था।  

महिला का आरोप है कि बीते साल 19 दिसम्बर को सुबह जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो उसके पति, 2 देवर, सास-ससुर, ननद व एक अन्य ने उसके साथ मारपीट की। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि ससुरालजनों को पता था कि वह गर्भवती है, इसके बावजूद भी आरोपियों ने उसके पेट पर लात-घूंसे मारे तथा उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने फोन करके पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने पिता को बताया  हालत गंभीर होते देख उसे खानपुर मैडीकल कालेज में भर्ती करवाया गया जहां उसका गर्भपात हो गया। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

ससुराल पक्ष का आरोप है कि इसी केस में महिला थाने की एक जांच अधिकारी ने शिकायतकर्त्ता के ए.एस.आई. पिता के साथ मिलकर कोर्ट से बिना परमिशन लिए एवं बिना ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दहेज उत्पीडऩ आरोपी को हथकड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, महिला जांच अधिकारी ने किसी मंशा के चलते आरोपी को हथकड़ी लगाकर उसके गांव में घुमाया ताकि गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो।

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Isha