बहुचर्चित कनीना गैंगरेप में कोर्ट ने 3 मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया, कल सुनाई जाएगी सजा

10/28/2021 3:09:49 PM

नारनौल (भालेंद्र यादव): बहुचर्चित कनीना गैंगरेप में अदालत ने 3 आरोपियों का दोषी करार दे दिया है, जबकि 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा 3 दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी। यह मामला 12 सितंबर 2018 में सामने आया था।  पीड़िता अपने पिता के साथ स्कूल बस में सवार होकर कोचिंग के लिए आई थी। वह बस स्टैंड में बस से उतरकर अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में गांव के ही पंकज और मनीष मिले। 

इन दोनों ने पीड़िता को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद वह उसे एक गाड़ी में बैठाकर कुएं पर ले गए, जहां पर पंकज, नवीन और निशू ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत खराब हो जाने का पर आरोपियों ने गांव के ही एक चिकित्सक संजीव को घटनास्थल पर बुलाया। चिकित्सक पीड़िता को प्राथमिक उपचार देकर मौके से चला गया। 

मामले में 33 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया
इस मामले में आरोपी दीनदयाल पर आईपीसी की धारा 118 व 120 बी का चार्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि जिस ट्यूबेल पर गैंगरेप हुआ है, वह उसका है। इसके अलावा संजीव पर धारा 118 आईपीसी, नवीन पर 202 आईपीसी तथा अभिषेक व मनजीत को मनीष व पंकज को शरण देने यानी आईपीसी की धारा 216 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। प्रॉसीक्यूशन कुल 33 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया। सभी गवाहों ने प्रॉसीक्यूशन को सपोर्ट किया। 

पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्पेशल कोर्ट की इंचार्ज एडीशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने तीन मुख्य आरोपियों मनीष, पंकज व निशु को गैंगरेप का दोषी करार दिया है तथा बाकी पांच अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिन पर गैंगरेप का आरोप नहीं था। 

शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं चेयरमैन ने कर्ण सिंह यादव एडवोकेट को उपरोक्त केस की पैरवी पीड़ित पक्ष की तरफ से करने के लिए नियुक्त किया था। कर्ण सिंह यादव ने बताया कि यह केस उन्होंने निशुल्क लड़ा है। 

 

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Content Writer

vinod kumar