सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दिया दोषी करार

11/9/2019 11:43:20 AM

यमुनानगर (ब्यूरो): भाई के सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे कोर्ट 13 नवम्बर को सजा सुनाएगी। इस मामले में सैशन जज बिमलेश तंवर की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गांव दामला निवासी कमलेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका पति नरेंद्र शादीपुर में प्लाईवुड फैक्टरी में काम करता था।

रोज की तरह वह घर आया तो घर के बाहर उसका पति नरेंद्र बैठा था। तभी उसका देवर बलजिंद्र सिंह वहां पर आया। वह गाली-गलौच करने लगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने उसके पति पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी के उसके पति के सिर में जा लगी थी। कुल्हाड़ी उसके पति के सिर में फं सी रह गई थी।

वहां से उसका देवर फरार हो गया था। वह अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची। यहां से उसे पी.जी.आई. रैफर कर दिया गया था। वहां पर उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में 31 मई 2019 को केस दर्ज कर लिया था। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब उसने माना था कि उसका और उसके भाई का विवाद चल रहा था। इसलिए उसने भाई पर वार किया।

Isha