अदालत ने आरोपी को दोषी कराते हुए, सुनाई 20 साल की कैद

8/8/2022 9:58:38 PM

सोनीपत(सनी मलिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गांव से किशोरी का अपहरण करके खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुरथल थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 5 मई, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी तडक़े घर से बाहर गई थी। इसी दौरान सुनील ने उसकी बेटी का घर के बाहर से अपहरण करके गांव के खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की थी, तो खेतों में मिलने के बाद उसकी बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था और फिर पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म तथा 4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए, तत्कालीन एएसआई मनीषा की टीम ने आरोपी सुनील को 5 मई, 2020 की देर रात गांव के पास से गिरफ्तार किया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मामले में सुनवाई के दौरान एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। अदालत ने सुनील उर्फ बल्ली को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर सवा साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan