जलभराव पर DC, DCP, MCG कमिश्नर कोर्ट में तलब

punjabkesari.in Monday, Sep 08, 2025 - 06:07 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): पिछले दिनों गुड़गांव में हुए जलभराव को लेकर जिला अदालत ने गुड़गांव के जिला उपायुक्त, नगर निगम कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक को तलब किया है। अदालत में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी कर 12 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश एक व्यक्ति की दायर याचिका पर दिए हैं।

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याचिकाकर्ता महेंद्र ने अपने अधिवक्ता मनीष शांडिल्य के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर अदालत से गुहार लगाई थी कि जिन अधिकारियों और विभागों ने गुड़गांव की दुदर्शा की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साल 2016 में हीरो होंडा चौक पर हुए जलभराव के बाद महाजाम लगा था। इसके बाद से लगातार अधिकारी शहर में जलभराव रोकने के तो दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अधिकारियों और प्रशासन की लापरवाही के कारण गुड़गांव के हालात बद से बदत्तर होते जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा फाइलों में तो बड़े-बड़े कार्य कर गुड़गांव को जलभराव से मुक्त कर दिया है, लेकिन हकीकत हर साल एक बारिश में ही सामने आ जाती है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने डीसी गुड़गांव, डीसीपी ट्रैफिक और नगर निगम कमिश्नर को तलब किया है।

 

आपको बता दें कि हाल ही में हुई बारिश के बाद गुड़गांव एक बार फिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने को विवश होना पड़ा। हर साल अधिकारी बारिश के दौरान जलभराव न होने के दावे तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। करोड़ों रुपए ड्रेन की सफाई, जल निकासी के प्रबंधन करने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। अधिकारियों को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया है और अदालत में याचिका दायर कर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है ताकि गुड़गांव की दशा को सुधारा जा सके।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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