अपराधियों पर चला कोर्ट का डंडा, एक दिन में 3 बड़े फैसले

12/22/2019 2:53:21 PM

हिसार (ब्यूरो): शनिवार को महिला विरुद्ध अपराध स्पैशल कोर्ट के न्यायाधीश डा. पंकज ने एक ही दिन में 3 केसों पर अपना फैसला सुना दिया। ए.डी.जे. डा. पंकज ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल कठोर कारावास की सजा, पत्नी की मौत मामले में दोषी कांस्टेबल पति को 7 साल कैद व छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी गुरुकुल संचालक को 7 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल कैद
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी आदमपुर के जवाहर नगरवासी धर्मपाल को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में धर्मपाल को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। आदमपुर थाना पुलिस ने इस सम्बंध में 20 दिसम्बर 2017 को केस दर्ज किया था। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव जोगीवाला के धर्मपाल शर्मा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसकी भतीजी गायत्री उर्फ सुमित की शादी 7 मई 2017 को आदमपुर के जवाहर नगरवासी धर्मपाल के साथ की थी। 19 दिसम्बर 2017 को गायत्री का शव छह दिन बाद भादरा के पास सिद्धमुख नहर में मिला था। धर्मपाल शर्मा ने कहा था कि ससुरालजनों ने दहेज की मांग के चलते गायत्री को मारकर नहर में फंैक दिया। आरोपी ससुर को कोर्ट द्वारा बरी किया जा चुका है।

हत्यादोषी पति सी.आर.पी.एफ. कांस्टेबल को 7 साल कैद
पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी गांव डाबड़ा वासी एवं सी.आर.पी.एफ. के कांस्टेबल परमजीत को कोर्ट ने 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में परमजीत को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। परमजीत की पत्नी नीलम जी.जे.यू. की छात्रा थी और मौत वाले दिन ही उसने पति के साथ उसका जन्मदिन मनाया था। इसके कुछ समय बाद ही वाले दिन जहर के प्रभाव से उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। गांव गुंजार के ईश्वर जांगड़ा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी 9 दिसम्बर 2016 को डाबड़ा गांव के परमजीत के साथ की थी। नीलम को पति परमजीत, ससुर धर्मपाल और सास संतोष शादी के एक महीने बाद दहेज में कार की मांग के चलते प्रताडि़त करने लगे। नीलम ने 5 सितम्बर 2018 को जहर प्रभाव से नीलम की मौत हुई थी।

छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी गुरुकुल संचालक को 7 साल कैद
छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी गुरुकुल संचालक कृष्णानंद को कोर्ट ने 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी कृष्णानंद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में दोषी कृष्णानंद व गुरुकुल प्राचार्या सुनीता के खिलाफ 29 अक्तूबर 2018 को हांसी सदर थाना में पोक्सो व छेड़छाड़ की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी सुनीता को इस मामले में बरी किया जा चुका है। इस मामले में गुरुकुल की एक छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कृष्णानंद ने उसे गौशाला में पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा कृष्णानंद ने उसके साथ गलत काम का प्रयास किया। जब इस बारे में उसने प्राचार्या सुनीता को बताया तो प्राचार्या ने भी उसे धमकाया व चुप रहने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा ने इस बारे में पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने कृष्णानंद के खिलाफ उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने के बयान दर्ज करवाए।

Isha