नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में अदालत का फैसला; दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, लाखों का लगाया जुर्माना

3/3/2024 5:01:03 PM

पलवल (दिनेश कुमार)नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर जिला अदालतें अब सख्त दिखाई दे रही हैं। पलवल की जिला अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसके अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रेक कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

हरकेश कुमार डिप्टी अटॉर्नी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने महिला थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा है। जिसका स्कूल आते-जाते समय एक युवक पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी देता है। जिस संबंध में उन्होंने पहले भी महिला थाने में एक लिखित शिकायत दी थी। जिस पर बाद में राजीनामा हो गया। लेकिन बावजूद इसके उक्त आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और स्कूल आते-जाते समय उसकी बेटी को परेशान करने लगा और 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को उक्त आरोपी युवक ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो उसके पति के फोन पर भेज दिए।

10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना

इसके बाद पीड़िता ने लिखित शिकायत देखकर उक्त आरोपी के खिलाफ महिला थाना पलवल में केस दर्ज करवाया और तभी से ये मामला अदालत में विचार अधीन था। अब इस मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद किए जाने के आदेश भी जारी किए है।

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Content Writer

Manisha rana