नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कैद

2/5/2021 7:39:36 PM

जींद (जसमेर मलिक): हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 दोषियों को अदालत ने 20-20 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन आरोपियों ने अक्तूबर 2018 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। 

बता दें कि एक अक्तूबर 2018 को सिटी थाना पुलिस नरवाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि डरा-धमकाकर उसके साथ नरवाना के ही अरूण और रवि उर्फ पिंटू ने कई बार दुष्कर्म किया। उसके साथ दुष्कर्म करवाने में उसकी मां दोनों युवकों के साथ मिली हुई थी। 

इस शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म, एससी एसटी और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में डीएसपी पुष्पा खत्री ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी समय से इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज गुरविन्द्र कौर की अदालत में चल रही थी। 4 फरवरी को एडिशनल सेशन जज गुरविंद्र कौर की अदालत ने दोनों युवकों को दोषी करार देकर 20-20 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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vinod kumar